आदेश की लिखित प्रति आ गयी हैं:- पार्ट 1:- मा० सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों से हुयी 66,655 नियुक्त शिक्षक कंटिन्यू रहेंगे! अर्ह व पात्र अभ्यर्थियों/याचियों को नियमानुसार विज्ञापन जारी कर रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाये! "We have been informed that 66,655 teachers have already been appointed in pursuance of the interim orders of this Court. Having regard to the entirety of circumstances, we are not inclined to disturb the same. We make it clear that the State is at liberty to fill up the remaining vacancies in accordance with law after issuing a fresh advertisement." पार्ट 2:- शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर किया गया समायोजन रद्द! यदि स्टेट चाहे तो उन्हें शिक्षामित्र पद पर वापस कार्यरत रहने दें! आगामी मात्र 2 नवीन भर्तियों में शिक्षक पद हेतु अर्हता धारण करने वाले शिक्षामित्रों को प्रतिभागिता के अवसर प्रदान किये जाएँ, जिसमें यदि स्टेट चाहे तो उम्र अथवा अनुभव का कुछ रिलैक्सेशन प्रदान कर सकती हैं! यदि क्रमागत 2 नवीन भर्तियों में भी उनका चयन, सभी प्रतिभागी अभ्यर