शिक्षा मित्र निर्णय का संक्षेप / सार निर्णय के अंतिम दो पैराग्राफ पढ़े हिंदी में
आपकी सहायता के लिए मैं इसका सरल हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूँ त्रुटि हेतु क्षमा प्रार्थना
26- अब प्रश्न उठता है कि भले ही कोई राइट शिक्षामित्र के पक्ष में न हो उन्हें कोई अन्य राहत प्रिफरेंस के रूप में दी जा सकती है । तथ्यों के अजीबो गरीब स्थिति में होने के बावजूद उन्हें अगली दो लगातार भर्ती में कंसीडर किया जाना चाहिए यदि वह भर्ती हेतु निकले विज्ञापन में वांछित योग्यता प्राप्त कर लिए है या कर लेते हैं ।उन्हें उपयुक्त आयु में छूट तथा भारांक भी दिया जा सकता है उनके अनुभव को देखते हुए संबंधित अथॉरिटी के द्वारा । जब तक वह उपयुक्त अवसरों का लाभ प्राप्त करते है राज्य को यह छूट रहेगी कि राज्य उन्हें शिक्षामित्र के पद पर जिन शर्तो पर वह अपने समायोजन के पूर्व कार्य कर रहे थे उन्ही शर्तो पर कंटिन्यू रख सकता है , यदि राज्य कंटिन्यू रखने का निर्णय ले ।
27 - उपरोक्त अन्वेषण को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्तानुसार हम हाई कोर्ट के मत को बनाये रख रहे हैं , और समस्त मामले उपरोक्तानुसार खारिज किये जाते हैं ।
सधन्यवाद आपका आदित्य त्रिवेदी।
नोट - यह मेरा अपना विचार / व्याख्या है त्रुटि हेतु खेद है , और अधिक जानकारी हेतु सम्पूर्ण निर्णय का विश्लेषण करने तक प्रतीक्षा करें ।